भारतीय ने समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट पर नए नियमों के कार्यान्वयन में देरी की
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वित्त मंत्रालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क आयोग (सीबीआईसी) ने पुष्टि की है कि "समुद्री कार्गो मैनिफ़ेस्ट और ट्रांसशिपमेंट पर 2018 के नए नियमों" की प्रभावी तिथि में तीन महीने की देरी होगी, इसे 1 जून,2019 तक विलंबित किया जा सकता है।
नए नियमों के अनुसार, भारतीय बंदरगाहों पर आयातित माल के आगमन और भारतीय बंदरगाहों पर निर्यात माल के प्रस्थान के समय और आवश्यकताओं में बदलाव होंगे। अंतिम कॉल पोर्ट छोड़ने से पहले, जहाजों को आने वाले कार्गो मैनिफेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रिम रूप से जमा करना होता है और भारत में कॉल पोर्ट छोड़ने से पहले प्रस्थान मैनिफेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना होता है।
कृपया भारतीयों को सामान सप्लाई करने वाले सप्लायर को याद दिलाएं कि वे इस पर ध्यान दें।
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